RV cg news राजू वासवानी रायपुर छत्तीसगढ़ मो.9827916611
बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक आरोपी अमित बघेल समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस एन.के. व्यास की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ को उकसाकर लगभग 13 से 14 करोड़ रुपए की सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला भी कराया गया।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ने वाले ऐसे गंभीर मामलों में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। मामले में आरोपी अमित बघेल, नोविल कुमार नवरंग और दिनेश कुमार वर्मा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
गौरतलब है कि 10 जून 2024 को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में एक सामाजिक मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान मंच से दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद भीड़ उग्र हो गई और पथराव, आगजनी तथा कलेक्ट्रेट परिसर में हिंसक घटनाएं हुईं।
