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छत्तीसगढ़ में पुराना गुमास्ता लाइसेंस समाप्त — अब अनिवार्य होगा LIN नंबर
सीए चेतन तारवानी ने दी जानकारी
रायपुर, 13 अगस्त 2025 — 13 फरवरी 2025 से छत्तीसगढ़ में पुराना गुमास्ता लाइसेंस (Establishment Act 1958) समाप्त कर दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 लागू कर दिया गया है। अब 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी योग्य प्रतिष्ठानों को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) लेना अनिवार्य होगा।
कौन-कौन आएंगे दायरे में
सभी दुकानें, गोदाम, ऑफिस, CA/वकील/इंजीनियर/आर्किटेक्ट/ब्रोकर
रेस्टोरेंट, होटल, बैंक, बीमा कंपनियां, जर्नलिस्ट, मनोरंजन स्थल, NGO
कर्मचारी गणना में मैनेजर, सुपरवाइजर, मालिक के परिवार के सदस्य शामिल नहीं होंगे।
किन पर लागू नहीं होगा
सरकारी दफ्तर, अस्पताल, डॉक्टर क्लिनिक, RBI, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नशा मुक्ति केंद्र
फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत पंजीकृत फैक्ट्रियां
पंजीकरण प्रक्रिया व समय सीमा
13 फरवरी 2025 से पहले चल रहे संस्थान: 13 अगस्त 2025 तक पंजीकरण
नए संस्थान: शुरू होने के 30 दिन के भीतर
पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन: www.shramevjayate.cg.gov.in
LIN नंबर का महत्व
साइनबोर्ड पर GST की तरह प्रदर्शित करना अनिवार्य
प्रतिष्ठान 24×7 खोलने की अनुमति
काम के घंटे और छुट्टियां
प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटे, सप्ताह में 1 अवकाश
ओवरटाइम: सप्ताह में 12 घंटे, 3 माह में 125 घंटे (डबल पेमेंट)
8 कैजुअल लीव, 3 राष्ट्रीय अवकाश, 5 त्यौहार अवकाश
वार्षिक अवकाश: 240 दिन से अधिक काम पर, हर 20 दिन पर 1 दिन
शुल्क संरचना (समय सीमा में पंजीकरण पर शुल्क माफ)
10–50 कर्मचारी: ₹1,000
51–100: ₹3,000
101–200: ₹5,000
201–500: ₹7,000
500 से अधिक: ₹10,000
देरी पर 25% लेट फीस
CA चेतन तारवानी का कहना :
“यह बदलाव व्यापारियों और कर्मचारियों दोनों के लिए फायदेमंद है। पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर प्रबंधन होगा। सभी नियोक्ताओं को समय सीमा में पंजीकरण कर नियमों का पालन करना चाहिए।”
