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सिंधी-अग्रवाल समाज पर टिप्पणी मामला: अमित बघेल को 3 महीने की अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज की
रायपुर।09/04/2026
सिंधी एवं अग्रवाल समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत (रेगुलर बेल) याचिका खारिज कर दी है, लेकिन उन्हें अंतरिम राहत देते हुए 3 महीने के लिए पैरोल (अंतरिम बेल) प्रदान की है।
अदालत के आदेश के अनुसार, इस अवधि में अमित बघेल रायपुर में निवास नहीं कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
आपत्तिकर्ता पक्ष के अधिवक्ता सुनील ओटवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने नियमित जमानत याचिका को अस्वीकार किया है, हालांकि सीमित अवधि के लिए अंतरिम राहत दी गई है।
मामला उस समय सामने आया था जब रायपुर के VIP चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की घटना के बाद अमित बघेल द्वारा सिंधी एवं अग्रवाल समाज के आराध्य देवों को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसके बाद रायपुर सहित विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों में उनके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज किए गए।
बताया जा रहा है कि इस मामले में कुल 14 एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, सरगुजा, रायगढ़, धमतरी के अलावा मध्यप्रदेश के इंदौर और ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के नोएडा व प्रयागराज तथा महाराष्ट्र के विभिन्न स्थान शामिल हैं।
