RV cg news राजू वासवानी रायपुर छत्तीसगढ़ मो.9827916611
रायपुर। छत्तीसगढ़ नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2025 के तहत वर्गफुट के आधार पर लागू किए गए वार्षिक व्यापार पंजीयन शुल्क का विरोध तेज होने लगा है। भाजपा के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में इस व्यवस्था को समाप्त करने तथा इसके स्थान पर सभी व्यापारियों के लिए न्यायसंगत एवं व्यावहारिक वार्षिक फ्लैट लाइसेंस शुल्क लागू करने की मांग की है।
सुंदरानी ने अपने पत्र में कहा है कि नियम-18 के अंतर्गत प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रति वर्गफुट ₹6 की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹30,000 प्रतिवर्ष तक है। जबकि पहले अधिकांश व्यापारियों से लाइसेंस शुल्क के रूप में लगभग ₹600 वार्षिक लिया जाता था। ऐसे में कई छोटे एवं मध्यम व्यापारियों पर शुल्क का बोझ 50 गुना तक बढ़ने की आशंका है।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कारोबार, बड़े मॉल और बाजार की मंदी के कारण छोटे व्यापारी पहले से ही आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय वर्गफुट आधारित शुल्क व्यवस्था उनकी कठिनाइयों को और बढ़ाएगी। सुंदरानी ने यह भी आशंका जताई कि इस प्रणाली से निरीक्षक राज बढ़ सकता है तथा अनावश्यक विवाद और अवैध लेनदेन को भी बढ़ावा मिल सकता है।
पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विसंगति को दूर किया जाए और सभी के लिए समान, सरल एवं व्यावहारिक वार्षिक फ्लैट लाइसेंस शुल्क व्यवस्था लागू की जाए, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले।
